पंजाब : पंजाब सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की कि पंजाब में निजी स्कूल अब निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकार जल्द ही इस संबंध में नया कानून लागू करने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित नियमों के तहत निजी स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही फीस बढ़ा पाएंगे। इसके अलावा, जिन संस्थानों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 15 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की है, उन्हें अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रस्तावित कानून राज्य के सभी निजी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में इसे कानून का रूप दिया जाएगा।












