पंजाब : चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अपने भाई के भोग में शामिल होने के लिए बुधवार को तीन घंटे की पैरोल दी है। इस दौरान वे लुधियाना स्थित अपने गांव जाएंगे।
राजोआना ने अपने भाई के 20 नवंबर को होने वाले भोग और अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए टेंपररी पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा था कि उनके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मौत हुई है। 20 नवंबर को लुधियाना के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में उनका भोग है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें इजाजत दी जाए।













