जालंधर : अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन की तरफ से फ़ौजदारी विवरण संहिता की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर नैशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित मैरिज पेलेस /होटल वालों की तरफ से नैशनल हाईवे /स्टेट हाईवे पर गाड़ियों की पार्किंग सड़कों पर /किनारे पर पार्किंग, शादी /अन्य समारोह दौरान सड़क पर पटाख़े चलाने, पैलेसों /होटलों अंदर और बाहर फायर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह एक अन्य आदेश जारी करते अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट की तरफ से ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा अंदर कूड़ा -कर्कट आदि को खुले में आग लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसके इलावा अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट जालंधर ने ज़िला जालंधर (देहाती) की सीमा में पड़ते सभी पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने और इन कैमरों में कम से -कम सात दिनों की रिकार्डिंग रखने के आदेश भी जारी किए है। उक्त यह आदेश 24 जुलाई 2022 तक लागू रहेंगे।