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Jalandhar administration's strictness on selling drugs to minors, orders not to sell liquor to those below 25 years of age

नाबालिगों को नशीली दवाओं के बेचने पर जालंधर प्रशासन की सख्ती , 25 साल से कम उम्र वालों को शराब न बेचने के आदेश

जालंधर : जालंधर में नाबालिगों को नशीली दवाओं की बिक्री पर प्रशासन ने सख्ती कर दी है। इसके चलते डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने सभी मेडिकल स्टोरों के बाहर CCTV कैमरे लगाने को कहा है। यह आदेश नाबालिगों को नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के मद्देनज़र दिए गए हैं। वहीँ सेहत विभाग और पुलिस को इस आदेश को सख्ती से लागू करवाने को कहा गया है। DC घनश्याम थोरी ने कहा कि CCTV कैमरे के जरिए नजर रखी जा सकेगी कि दवाएं बिना पर्ची के न बेचीं जाए। cctv कैमरा के जरिये इस पर भी नज़र रखी जा सकेगी कि उन्हें कोई सीधे व खासकर नाबालिगों को तो नहीं बेच रहा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो के साथ वर्चुअल बैठक के बाद डिप्टी कमिश्नर ने यह आदेश जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा अगर कोई नाबालिगों को नशीली दवाओं की बिक्री करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी एक्ट के तहत 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति को शराब नहीं बेची जा सकती। DC थोरी ने कहा कि शराब ठेकेदार अपने कर्मचारियों को इस संबंध में सख्त हिदायत जारी करें। और इसके आलावा शराब के ठेकों में भी 18 साल से कम उम्र के लड़कों से काम नहीं कराया जा सकता। उन्होंने कहा अगर कोई इन हिदायतों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

 


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