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NEET 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

Petition filed in the Supreme Court regarding school fees in Punjab, read full news
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नेशनल न्यूज़ : खबर है कि NEET 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया हैं। NEET विवाद पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा: 'जो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें ग्रेस अंक गंवाने होंगे' सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा, ''काउंसलिंग होती रहेगी और हम इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं। परीक्षा होती है तो सब कुछ समग्रता से होता है। ऐसे में डरने की कोई बात नहीं है।'' कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से एग्जाम को रद्द कर देना अभी उचित तरीका नहीं है।

बता दें कि केंद्र ने इस मामले में SC में बताया हैं कि 1563 नई यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर-कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र ने कहा कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इस बारें में SC ने एनटीए से दो हफ्ते के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा हैं। एनटीए ने कहा हैं कि 23 जून को परीक्षा के बाद काउंसलिंग होगी। ऐसे में 30 जून के बाद नई रैंकिंग सामने आएगी। 1563 बच्चों के सामने विकल्प है कि वो या तो पेपर दे या फिर 4 ग्रेस नंबर को छोड़कर नई रैंकिंग स्वीकार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि नई रैंक तो 30 जून के बाद जारी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलील सुनने के बाद कहा कि परीक्षा में धांधली के आरोपों के मद्देनजर इसे रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका समेत सभी अर्जियों को आठ जुलाई को सुनवाई के लिए लिया जाएगा।