पंजाब में रिश्वतखोरी केस के नियमों में बदलाव , दूसरे विभाग के अधिकारी करेंगे जांच
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चंडीगढ़ : पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए रिश्वतखोरी केस में जांच के नियमों में बदलाव किया है। बता दे अब पुलिस अधिकारी अपने विभाग के कर्मचारी की रिश्वतखोरी केस में जांच नहीं कर सकेंगे। पहले पंजाब पुलिस में DSP रैंक के अधिकारी जांच कर सकते थे, लेकिन अब रिश्वतखोरी केस में स्टेट विजिलेंस मामले की पड़ताल करेगी। इसी तरह बाकी के भी अन्य विभागों के लिए यह नियम लागू होता है।
आपको बता दे मान सरकार द्वारा रिश्वतखोरी की जांच पुलिस के हाथों लेकर स्टेट विजिलेंस को सौंपने का पत्र भी पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग के साथ-साथ बाकी के विभागों में भी हड़कंप मचा है। रिश्वतखोर अधिकारियों को अब विजिलेंस का डर सताने लगा है।
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