पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर प्रतिबंध हटाने को हाई कोर्ट पहुंचे निर्माता
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चंडीगढ़ : पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा काहलवां पर आधारित फिल्म शूटर को रिलीज करने पर पंजाब व हरियाणा में रोक है। इस रोक के खिलाफ अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिल्म निर्माता केवल सिंह द्वारा दायर याचिका में बताया कि हरियाणा व पंजाब सरकार ने फिल्म पर जो रोक लगाई है वह कानूनन गलत है।
मामले में बहस के दौरान याची पक्ष के वकील विजय पाल ने बेंच को बताया कि पिछले साल फरवरी माह में हरियाणा व पंजाब सरकार ने अपने यहां पर फिल्म रिलीज रोक की अधिसूचना जारी की थी। 10 मार्च 2020 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म जारी करने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी प्रकाश झा मामले में साफ कर चुका है कि अगर एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड किसी फिल्म को रिलीज प्रमाण पत्र जारी कर दे तो उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
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कोर्ट को बताया गया कि याची पक्ष ने पंजाब व हरियाणा सरकार को इस बाबत कानूनी नोटिस देकर फिल्म पर रोक के आदेश वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। हाई कोर्ट से मांग की गई कि कोर्ट सरकार के आदेश को रद कर फिल्म रिलीज करने की इजाजत दे। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक स्थगित कर दिया है।
यह फिल्म गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित है। काहलवां पर तीन दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इस फिल्म पर आरोप थे कि इसमें हिंसा के साथ गन कल्चर को बढ़ावा दिया गया है। फिल्म के विवाद में आने के बाद पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन ने इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया था।
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