Skip to content

दिल्ली में वाहन चालकों के लिए ख़ास खबर , आज से हुआ ये अहम बदलाव, नहीं तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना

delhi-city-important-news-for-lakhs-of-drivers-plying-on-the-roads-of-delhi-speed-limit-change-has-changed-be-alert
delhi-city-important-news-for-lakhs-of-drivers-plying-on-the-roads-of-delhi-speed-limit-change-has-changed-be-alert
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
[metaslider id="711"] नई दिल्ली : दिल्ली के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। सड़क पर चलते वक्त जरा सी चूक हुई तो आपको भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। राजधानी में सड़कों पर वाहन दौड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने नई अधिकतम गति सीमा निर्धारित करते हुए नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। यह निर्धारण सड़क सुरक्षा, सड़कों व यातायात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। इसके अंतर्गत दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के वाहनों के लिए गति सीमा को पुनर्निर्धारित किया गया है। यह गति सीमा प्रति किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से निर्धारित की गई है। यह आदेश शुक्रवार की मध्यरात्रि से दिल्ली में लागू हो गया है। [metaslider id="1461"] दिल्ली पुलिस अधिनियम के तहत इस गति सीमा को कितना रखा जाए इसके पुनर्निर्धारण से संबंधित अधिसूचना यातायात पुलिस उपायुक्त (आधुनिकीकरण) दिल्ली सत्यवान गौतम ने जारी की। इससे पहले वर्ष 2011 में इस गति सीमा को पुनर्निर्धारित किया गया था। साथ ही दिल्ली में कुछ सड़कों के लिए आवश्यकतानुसार गति सीमा को वर्ष 2017 और 2019 में भी पुनर्निर्धारित किया गया था। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर सभी ग्रामीण सेवा, तिपहिया वाहन, फटफट सेवा, बैटरी साइकिल और माल वाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। लेकिन आवासीय क्षेत्रों, बाजारों के अंदर की छोटी सड़कों, सर्विस रोड व सर्विस लेन पर अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। इसके अलावा एम-1 श्रेणी वाले वाहनों (कार, जीप, टैक्सी) के लिए अलग-अलग सड़कों पर 50, 60 और 70 किलोमीटर प्रतिघंटा तक की अधिकतम गति सीमा रखी गई है। वहीं, एम-2 और एम-3 श्रेणी जिसमें हल्के वाहन आते हैं के लिए अधिकतम गति सीमा 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रखी गई है। लेकिन फ्लाईओवर के लूप पर यह गतिसीमा अधिकतम 40 ही रहेगी। इसके अलावा दो पहिया वाहनों के लिए भी अधिकतम गति सीमा 50 से 60 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। साथ ही आवासीय क्षेत्रों, बाजारों, सर्विस रोड और सर्विस लेन पर इनकी गति भी 30 ही रहेगी। उपायुक्त यातायात पुलिस (आधुनिकीकरण) सत्यावान गौतम ने बताया कि जल्दी ही लोगों को जागरूक करने के लिए सभी सड़कों पर नई अधिकतम गति सीमा से संबंधित संकेतक लगाए जाएंगे। दिल्ली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार, जीप और कैब के लिए अधिकतम गति सीमा 60 से 70 किमी प्रति घंटा तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही नोएडा टोल रोड, सलीमगढ़ बाईपास, बारापुला नाला, सेंट्रल स्पाइन रोड, बाहरी रिंग रोड, पुश्ता रोड, आइजीआइ एयरपोर्ट रोड और आंतरिक रिंग रोड पर भी इन वाहनों के लिए गति सीमा 60 से 70 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा पूरे ट्रांस यमुना इलाके में इन वाहनों के लिए गति सीमा 50 किमी प्रति घंटा रहेगी। इसके साथ ही इन सड़कों पर दो पहिया वाहनों के लिए गति सीमा 50 से 60 किमी प्रति घंटा तक रहेगी। [metaslider id="5345"]     source link