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पंजाब सरकार का बड़ा एलान , राज्य में नई पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया

New guidelines of Kovid issued in Punjab regarding Corona
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[metaslider id="711"] चंडीगढ़ (सनी ) : कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पूरे पंजाब में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले 12 जिलों में 10 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अब इसे पूरे प्रदेश पर लागू कर इसकी अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।  सरकारी कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में राजनीतिक रैलियों आदि पर भी रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को राज्य में नाइट कर्फ्यू सख्ती से लागू करवाने के आदेश दिए हैं।विवाह अंतिम संस्कार व अन्य घरेलू समारोह के लिए इंडोर कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति और आउटडोर कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों की संख्या सीमित कर दी गई है।  [metaslider id="9199"] सरकार ने लगाई ये पाबंदियां : *मॉल्स के भीतर स्थित दुकानों के लिए नए निर्देश जारी  *किसी भी दुकान में एक समय में 10 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा।  *पूरे मॉल में एक समय में 200 से अधिक लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। *जनसभाएं आयोजित करने वालों के खिलाफ डीएमए और एपिडेमिक एक्ट के तहत दर्ज होगा केस  *जनसभाओं के लिए शामियाने और टेंट कुर्सियां मुहैया कराने वालों पर भी दर्ज होगा केस *जिस स्थान पर कार्यक्रम अथवा जनसभा होगी उस स्थान को भी 3 महीने के लिए किया जाएगा सील *सभी सरकारी कार्यालयों में पब्लिक डीलिंग 30 अप्रैल तक बंद *राज्य में 30 अप्रैल तक सामाजिक सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक *सिनेमाघरों में 50 फीसदी सेटिंग का नियम जारी रहेगा *स्कूल और कॉलेज समेत सभी शैक्षिक संस्थान 30 अप्रैल तक बंद   *मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को छूट, शैक्षिक संस्थानों के साथ यह बंद नहीं होंगे [metaslider id="5345"]   source link