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पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक

Troubles of former Punjab DGP Sumedh Singh Saini increased, Vigilance arrested in disproportionate assets case
Former Punjab DGP Sumedh Singh Saini gets big relief from High Court
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[metaslider id="711"] चंडीगढ़ ( सनी ): पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 3 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को इस बात की छूट दी है कि वह कानून के अनुसार अभियोजन को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब गृह विभाग के सचिव जी नागेश्वर राव ने एक हलफनामा दायर कर इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। [metaslider id="9199"] जिक्रयोग है कि हाई कोर्ट ने पहले सैनी को बहिबल कलां गोली कांड मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद सैनी ने कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर में भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। [metaslider id="5345"]   source link