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Ban on bursting firecrackers from Bullet motorcycle silencer, action will be taken against violators

जालंधर में ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी , बुलेट बाइक पर पटाखे वाला साइलेंसर फिट किया या फिर बेचा तो उनके खिलाफ होगी FIR दर्ज करेगी

जालंधर : अब पटाखे की आवाज निकालने वाली बुलेट बाइक पर कार्रवाई के दायरे में उसे बेचने व लगाने वाले भी आ गए हैं। वहीँ इसके चलते शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस के ACP हरबिंदर सिंह ने बुलेट बाइक सेल-परचेज व उसके स्पेयर पार्ट्स बेचने और रिपेयर करने वाले मैकेनिकों के साथ बैठक की। यहाँ बैठक में उन्होंने साफ कर दिया कि अगर किसी ने पटाखे वाला साइलेंसर बेचा या फिर फिट किया तो उनके खिलाफ पुलिस FIR दर्ज करेगी। उन्होंने कहा इसे सीधे तौर पर मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन मानते हुए IPC की धारा 188 के साथ संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।

वहीँ एसीपी ने कहा कि बुलट बाइक के साइलेंसर में फेरबदल कर पटाखे की आवाजें निकाली जाती हैं। जिसकी आवाज़ से बच्चों, बुजुर्गों, मानसिक रोगियों व दिल की बीमारियों के मरीजों को परेशानी होती है। इसके अलावा राह चलते लोगों में भी पटाखे की तेज आवाज से दहशत का माहौल बनता है। और इसकी तेज़ आवाज़ से राह चलते दूसरे वाहन चालक भी घबरा जाते है ,जिससे हादसे का डर रहता है।

वहीँ ACP ने सभी से अपील भी की कि अगर कोई ऐसा करता है तो इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 0181-2227296 या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 या 95929-18501, 95929-18502 पर सूचना दी जा सकती हैं।

 


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