Latest news
जालंधर में HDFC Bank के ATM पर महिला के खाते से ठगी स्कूल टीचर पर क्लास में Acid Attack, अध्यापक सहित 2 बच्चे आए चपेट में आम आदमी पार्टी के मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ED की रेड Bright Tution Academy के स्टूडेंट्स ने कक्षा 10th CBSE के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये जालंधर में टूर एंड ट्रैवल्स शॉप में नकाबपोश बदमाशों ने की बड़ी लूट MATHS COACHING CENTER के स्टूडेंट्स ने 10TH के रिजल्ट में अच्छे अंक प्राप्त किये 23वें विशाल माता रानी जागरण से पहले बालाजी महाराज की चौकी से बना भक्तिमय माहौल शिव ज्योति पब्लिक स्कूल की छात्रा संचिता सोनी ने ज़िले में दूसरा स्थान प्राप्त करके लहराया विद्यालय क... CBSE 10वीं सेशन-1 का रिजल्ट जारी : देशभर में लुधियाना रीजन 9वें स्थान पर AAP पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर और यूनिवर्सिटी पर ईडी की टीम ने रेड

India Living News

Hot News
You are currently viewing जालंधर में धारा 163 लागू,  किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे

जालंधर में धारा 163 लागू, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे

जालंधर : पंचायती चुनावों के मद्देनज़र जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। दरअसल 15 अक्तूबर को होने जा रहे पंचायती चुनावों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए जालंधर में नया कानून लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। यह फैसला चुनावों में शांति की बहाली के मद्देनजर लिया गया है।

आदेशों के मुताबिक 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्तूबर रात 10 बजे तक 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए 4 व्यक्ति कैंपेन कर सकते हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो लोग जिले के बाहर के हैं, चाहे वह नेता हो या कोई राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी, सभी को 13 अक्तूबर शाम 4 बजे से से पहले निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।


Leave a Reply