जालंधर में धारा 163 लागू, किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे
जालंधर : पंचायती चुनावों के मद्देनज़र जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक…
जालंधर : पंचायती चुनावों के मद्देनज़र जिला प्रशासन की तरफ से जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब किसी भी स्थान पर 5 से अधिक…