Latest news
कनाडा में पंजाबी मूल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैन्सी ग्रेवाल का हुआ मर्डर , चाकू से हुई हत्या महेंद्र सिंह धोनी की गाड़ी का कटा चालान, इतना लगा फाइन जालंधर में डॉक्टर के घर फायरिंग करने के दो आरोपी गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद ईरान–इस्राइल तनाव के बीच पंजाबी गायक एमी विर्क का परिवार यूएई में फंसा जालंधर में निर्माणाधीन पुल के पास बने गहरे गड्ढे में बाइक गिरने से युवक की दर्दनाक मौत जालंधर में एसीपी और एसएचओ पर गिरी गाज, दोनों सस्पेंड ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की इजरायल और अमेरिकी हमले में मौत मीडिया जगत को अपूरणीय क्षति — वरिष्ठ पत्रकार अर्जुन शर्मा का निधन कांग्रेस की बरनाला में बड़ी रैली, मंच पर पहुंचे खड़गे और राहुल गांधी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने की घोषणा : अब स्कूलों से मिलेंगी 1 से 12वीं क्लास तक की किताबें

India Living News

Hot News
You are currently viewing पंजाब सरकार का बड़ा एलान, 15 मई तक लगाया गया मिनी लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन्स
Punjab government's big announcement, mini lockdown imposed till May 15, know new guidelines

पंजाब सरकार का बड़ा एलान, 15 मई तक लगाया गया मिनी लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन्स

चंडीगढ़ : हरियाणा के बाद पंजाब सरकार ने भी लॉकडाउन का एलान कर दिया है। राज्य में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राज्य में सिर्फ जरूरी दुकानें ही खुली रहेंगी। गैर जरूरी दुकानें राज्य में पूर्णरूप से बंद रहेंगी। यह फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है।

ये है गाइडलाइन

बैंक व सरकारी दरफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
केमिस्ट शॉप्स, दूध , ब्रेड ,सब्जी ,फल ,डेयरी प्रोडक्ट्स ,अंडे ,मीट , मोबाइल रिपेयर ,लेबोरटरी ,नर्सिंग होम को छूट होगी।
कार, टैक्सी वगैरह में दो से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। इसमें पेशेंट्स को छूट होगी।
बाइक या स्कूटर पर एक व्यक्ति की अनुमति होगी , साथ जाने को पारिवारिक सदस्य को अनुमति होगी।
शादी, अंतिम संस्कार में 10 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं।
मिनी लाक डाउन के दौरान करियाना, दूध, मीट, अंडे, दवा की दुकानों, मेडिकल लैब आदि खुलेंगे।
नाईट कर्फ्यू में सड़कों पर निकलने की पाबन्दी होगी। सिर्फ मेडिकल या कर्फ्यू पास धारक ही निकल सकेंगे।
पंजाब में आने वाले लोगों को अधिकतम 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी।
अगर किसी को सिंगल डोज वैक्सीन लगी है तो दो सप्ताह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
गावों में रात को ठीकरी पहरा देना होगा।
सब्ज़ी मंडी केवल फ्रूट व सब्ज़ी के लिए होलसेलर्स के लिए खुलेगी वहां सोशल डिस्टेंस रखना होगा
किसान नेताओं व धार्मिक गुरुओं से अपील की गई है कि वह भीड़ एकत्र न करें।
मंदिर या धार्मिक स्थान 6 बजे बंद होंगे
होटल रेस्टोरेंट, ढाबे में लोग बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। पैकिंग की छूट रहेगी। व होम डिलीवरी होगी।

पढ़े आदेश को कॉपी :-

 

 

 

 


Leave a Reply