पंजाब : 1 जून को होने जा रहे मतदान को लेकर 30 मई को शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी रैली, जलसा लाऊड स्पीकर, प्रचार वाहन व अन्य प्रचार तरीकों का उपयोग नहीं कर सकेगी। केवल राजनीतिक दल 4 लोगों को साथ लेकर डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। जिला प्रशासन ने भी चुनाव आचार संहिता और नियमों को लागू करने को कमर कस ली है और मतदान से लेकर वोटों की गिनती तक कई पाबंदियों के आदेश भी जारी किए हैं ताकि समूचा चुनाव निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों पर बनती सख्त कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।

लोकसभा चुनाव 2024 : पंजाब में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार, पाबंदियां लागू
- Post author:Anurag Kondal
- Post published:May 30, 2024
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