चंडीगढ़ : पंजाब के दुकानदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बता दें कि, पंजाब सरकार ने पंजाब शॉप एंड कॉमर्शियल एक्ट में अहम संशोधन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम व्यापारिक गतिविधियों को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में 20 तक कर्मचारी रखने वाले व्यापारियों को किसी तरह के निरीक्षण या इंस्पेक्टर की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। केवल 20 से अधिक कर्मचारी रखने वालों को सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
इस संशोधन के बाद अब छोटे दुकानदारों को बार-बार इंस्पेक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी। भगवंत मान ने कहा, “यह फैसला छोटे व्यापारियों की सुविधा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हमारी सरकार चाहती है कि व्यापारी वर्ग को बेवजह की कागजी कार्रवाई और दबाव से मुक्ति मिले।
नियम उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
यदि कोई प्रतिष्ठान संशोधित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि सिस्टम में अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखना है।


















