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पंजाब में चीनी मांझा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा , 15 लाख तक लग सकता है जुर्माना

पंजाब में चीनी मांझा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा , 15 लाख तक लग सकता है जुर्माना
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पंजाब : नए साल की शुरुआत हो गई है ऐसे में कई त्यौहार भी आएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पंजाब में ही नहीं पुरे देश में मनाया जाता है। इस दिन लोग खूब पतंगबाज़ी करतें है। जैसे कि आप जानतें है। आजकल चाइना डोर का इस्तेमाल बहुत होने लगा है और दुर्घटनाएं बहुत बढ़ने लगीं है। इसे लेकर इस बार पंजाब सरकार ने राज्य में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और सख्त निर्देश जारी किए है.

पंजाब में चीनी मांझा, सिंथेटिक सामग्री मांझा नामक डोरी पर राज्य में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लेकर पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश जारी किए हैं। अगर कोई नियमों का उलंघन करता है तो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सजा का भी प्रावधान है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 जनवरी से पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि पंजाब राज्य में नायलॉन, प्लास्टिक और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोरी और किसी भी सिंथेटिक डोरी जिस पर कांच या नुकीला पदार्थ लगा हो, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों का यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उस पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जा सकता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए चीनी डोर, नायलॉन, सिंथेटिक धागे का उपयोग न करके सरकार के इस नेक कार्य में सहयोग करें।