डैड लाइन खत्म, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर पहली बार 2 हजार जुर्माना दूसरी बार 3 हजार
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पंजाब (1 जुलाई 2023) : पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की डेडलाइन 30 जून को खत्म हो गई और आज से इस पर सख्ती शुरू कर दी गई है। आज से पंजाब भर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की चेकिंग को लेकर विशेष अभियान चलाए गए।हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान काटे गए। बता दे पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना और दोबारा फिर से पकड़े गए तो जुर्माना बढ़कर 3 हजार रुपए होगा।
यदि फिर भी न माने तो वाहन का नंबर ब्लैकलिस्टेड हो जाएगा। अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को सीधे-सीधे आदेश हैं कि यदि कोई वाहन बिना HSRP पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाए। आपको बता दे यदि आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और आपने अप्लाई कर रखी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई आपको रोकता है तो आप नंबर प्लेट अप्लाई करने वाली स्लिप भी दिखा सकते हैं। उससे भी चालान से बचा जा सकता है।
HSRP नंबर प्लेट के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग की http://www.punjabtransport.org पर अप्लाई की जा सकती है।
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