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'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

Big news: Rahul Gandhi gets bail from Surat sessions court in defamation case
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सूरत : बड़ी खबर है कि गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है । वहीँ कोर्ट ने उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत 2 साल की सजा सुनाई है, हालांकि राहुल गांधी को फौरन सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत भी मिल गई है। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। बता दे राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक, 'राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।' प्राप्त जानकारी अनुसार ये मामला 2019 का है जब राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी करते हुए कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। [metaslider id=25498]