कोटकपुरा गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को दी राहत
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पंजाब : खबर है कि कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डिप्टी सी.एम. सुखबीर बादल को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने सुखबीर बादल को अग्रिम जमानत दे दी है। वहीं पंजाब सरकार को मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि फरीदकोट अदालत ने सुखबीर बादल की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। गौरतलब है कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले में SIT द्वारा फरीदकोट अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल सहित अन्यों के नाम हैं।
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