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बंगाल में कल से बंद रहेंगे सभी स्कूल-कालेज, सरकारी व निजी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम की अनुमति

All schools closed till August 26 due to floods in Punjab
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[metaslider id=9199] कोलकाता : कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बंगाल सरकार ने राज्य में रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए कई कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की।बता दे कि तीन जनवरी, सोमवार से नए नियम लागू होंगे। जानकारी मिली है कि सोमवार से राज्य में सभी स्कूल-कालेज, विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा सरकारी व निजी कार्यालयों में भी 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम की अनुमति होगी। इसके अलावा राज्य में लोकल ट्रेन व मेट्रो 50 फीसद क्षमता के साथ चलेगी। वहीँ इसके चलते स्वीमिंग पुल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर व जिम बंद रहेंगे। इसके अलावा पर्यटन स्थल, चिडियाघर भी बंद रहेंगे। वहीँ शापिंग माल व कांप्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक आधी क्षमता यानी 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके अलावा मीटिंग, हाल और कांफ्रेंस में 50 फीसद उपस्थिति की अनुमति होगी। वहीँ होम डेलिवरी सेवा की अनुमति होगी। बता दे कि शादी-विवाह में मात्र 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। इसके अलावा रात 10 बजे से पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीँ इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी। बता दे कि राज्य सरकार ने जो नई कोविड गाइडलाइंस जारी की है, उसके अनुसार मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और साफ-सफाई रखने के नियमों का हमेशा पालन करना अनिवार्य है। [metaslider id=711]