गलत बाल काटने पर कंज्यूमर कोर्ट ने होटल के सेलून पर लगाया इतना जुर्माना कि सुनकर उड़ जायेंगे होश , पढ़े खबर
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नई दिल्ली : आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे जिसे सुन आप भी हैरान हो जाओगे। प्राप्त जानकारी मुताबिक देश के कंज्यूूमर कोर्ट ने लक्जरी होटल के सेलून पर जुर्माना लगाते हुए उसे आदेश दिया है कि वह एक महिला को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए दे। मिली जानकारी अनुसार कोर्ट ने कहा है कि होटल के सेलून ने आशना रॉय नाम की महिला के लंबे बाल काट दिए और उसे गलत हेयर ट्रीटमेंट दे दिया, जिस वजह से महिला को काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से महिला का टॉप मॉडल बनने का उसका सपना टूट गया। वहीँ यह मामला अप्रैल 2018 का बताया गया है जिस पर कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला दिया है।
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वहीँ इस मामले में कोर्ट का कहना है कि आशना रॉय अपने लंबे बालों की वजह से हेयर प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग करती थीं। और उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी की थी, लेकिन इधर होटल ने उनके निर्देशों के उलट उनके गलत बाल काट दिए, जिस वजह से उनके हाथ से कई बड़े असाइनमेंट निकल गए और उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस वजह से उन्हें मानसिक आघात हुआ और उनकी नौकरी भी छूट गई।
वहीँ इसके अलावा होटल के सेलून पर हेयर ट्रीटमेंट में मेडिकल लापरवाही का भी आरोप लगा है। वहीँ कोर्ट का कहना है कि इससे महिला का स्कैल्प जल गया, जिस वजह से महिला को अब तक एलर्जी और इचिंग रहती है। बता दे कि महिला की तरफ से दाखिल किए गए वॉट्सऐप चैट से यह बात भी साफ हुई कि होटल ने अपनी गलती मानी थी और फ्री ट्रीटमेंट देने की पेशकश करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश भी की थी। वहीँ कोर्ट ने होटल को यह मुआवजा देने के लिए 8 हफ्तों का समय दिया है।
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