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पंजाब में रेस्टोरेंट, ढाबे, सिनेमाघर, जिम खुलेंगे , नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी , नई गाइडलाइन जारी

Restaurants, dhabas, cinema halls, gyms will open in Punjab, night curfew will continue, new guidelines issued
Restaurants, dhabas, cinema halls, gyms will open in Punjab, night curfew will continue, new guidelines issued
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[metaslider id="711"] चंडीगढ़ : पंजाब में लाकडाउन की अवधि आज ख़तम होने पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाइट कर्फ्यू को जारी रखते हुए कई प्रतिबंधों से छूट का एलान किया है। कल से रेस्टोरेंट, ढाबे, सिनेमाघर, जिम आदि 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। एसी बसें भी 50% क्षमता के साथ चलेंगी। बार/क्लब/अहाते बंद रहेंगे। शादियों/दाह संस्कार में व्यक्तियों की संख्या 50 तक सीमित रहेगी। पंजाब सरकार ने प्रतिदिन रात्रि आठ बजे से रात्रि कर्फ्यू जारी रखने के निर्णय लिया है। यह सुबह 5 बजे तक रहेगा। सप्ताहांत में रात 8 बजे से कर्फ्यू रहेगा। [metaslider id="1461"] पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोविड पॉज़िटिविटी दर 2% तक आने के साथ ही मंगलवार को प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की।रेस्तरां और अन्य खाने की दुकानों के साथ-साथ सिनेमा और जिम को 50% क्षमता पर खोलने की अनुमति दे दी गई है। यह अनुमति कल से होगी। शादियों और दाह संस्कार में 50 लोग एकत्र हो सकेंगे। नए दिशा-निर्देश के 25 जून तक प्रभावी रहेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 25 जून को फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी आवश्यक गतिविधियां निर्बाध और कर्फ्यू प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी। [metaslider id="9199"] सभी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। गैर-जरूरी दुकानों के खुलने का समय स्थानीय स्थिति के आधार पर निर्धारित डीसी तय करेंगे। सभी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति से संबंधित अस्पताल, पशु चिकित्सालय और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी प्रतिष्ठान, डिस्पेंसरी, केमिस्ट और फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित), प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस इत्यादि जैसी विनिर्माण और वितरण इकाइयां शामिल हैं। इन प्रतिष्ठानों के सभी कर्मियों के परिवहन की अनुमति पहचान पत्रों के साथ दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं, दूध, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों जैसे ब्रेड, अंडे, मांस आदि और सब्जियों, फलों आदि की आपूर्ति से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी।मछली, मांस और उसके उत्पादों जैसे मछली के बीज की आपूर्ति सहित मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। यात्रा दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर हवाई, ट्रेनों और बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवाजाही रहेगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, खरीद, बागवानी, पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित कृषि, टीकाकरण अभियान व विनिर्माण की गतिविधियां जारी रहेंगी। [metaslider id="5345"]     source link