Jammu Kashmir: प्रशासन से ड्रोन इस्तेमाल संबंधी लाइसेंस लेना जरूरी, बिना अनुमति ड्रोन रखने वालों पर होगी कार्रवाई
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जम्मू : वायुसेना के जम्मू स्थित टेक्निकल एयरपोर्ट पर हमले के लिए आतंकियों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश के विभिन्न संस्थानों व लोगों के पास उपलब्ध ड्रोन का ब्यौरा जमा करने और उन्हेंं कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सिर्फ वही लोग अपने पास ड्रोन रख सकेंगे, जिन्होंने नियमों के अनुरूप इसे खरीदा होगा और नागरिक उड्डयन निदेशालय या संबंधित प्रशासन से इसके इस्तेमाल का लाइसेंस प्राप्त किया होगा।
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दरअसल, वायुसेना के अहम हवाई अड्डों में एक जम्मू का टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सकते में आ गई हैं। इस घटना ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी किसी बड़ी विध्वंसकारी गतिविधि को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे। इससे सबक लेते हुए कश्मीर में पुलिस ने कई फोटोग्राफरों से उनके ड्रोन जब्त कर लिए हैं। इनमें कुछ प्रेस फोटोग्राफर भी शामिल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कई लोगों के खिलाफ बिना अनुमति ड्रोन का इस्तेमाल करने के संदर्भ में मामला भी दर्ज किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन को बिना अनुमति कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन लोगों ने नियमों के अनुरूप ड्रोन खरीदा होगा और प्रशासन से इस्तेमाल के लिए लाइसेंस प्राप्त किया होगा, वही इस्तेमाल कर सकेंगे। ड्रोन को इस्तेमाल करने की अनुमति के लिए जिला प्रशासन और नागरिक उड्डयन विभाग से से संपर्क किया जा सकता है।
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