Skip to content

एक्ट्रेस जूही चावला को दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा झटका, लगाया 20 लाख रुपये का जुर्माना

Delhi High Court's big blow to actress Juhi Chawla, fined Rs 20 lakh
Delhi High Court's big blow to actress Juhi Chawla, fined Rs 20 lakh
Share Facebook X WhatsApp Telegram Email
View in ePaper
[metaslider id="711"] नई दिल्ली : 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा झटका दिया है। 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दायर जूही चावला की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए वादी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जेआर मीधा की पीठ ने दो जून को मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि जूही चावला की याचिका दोषपूर्ण है और यह सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई है। [metaslider id="9199"] वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान 5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया मामला बताया। इसी के साथ जूही चावला को बकाया कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश भी दिया। उधर, जूही चावला की याचिका में दावा किया गया था कि इन 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुंचने का खतरा है। जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। [metaslider id="1461"]     source link