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करदाताओं को फिर मिली राहत, सरकार ने भुगतान के लिए समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई

Taxpayers get relief again, government extends deadline for payment till June 30
Taxpayers get relief again, government extends deadline for payment till June 30
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[metaslider id="711"] नई दिल्ली : सरकार के शनिवार को प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समयसीमा को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। सरकार ने इस समयसीमा को दो महीने और बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है। कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं के सामने आ रही चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से करदाताओं को एक बार फिर राहत मिली है। [metaslider id="1461"] साथ ही सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुन: शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है, जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान जारी कर कहा, 'यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत देय राशि के भुगतान का समय, बिना किसी अतिरिक्त राशि के, बढ़ाकर 30 जून 2021 तक किया जाएगा। [metaslider id="5345"]   source link