पंजाब के निजी स्कूलों को झटका, 93 वर्ष पुराना कानून बदला, बिना TC भी देना होगा बच्चों को दाखिला
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चंडीगढ़ (सनी ) : पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर 93 साल पुराने कानून को बदला गया है। स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन पंजाब पत्र नं.4892 आर, तारीख 19-3-1929 में जारी किया गया है।
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कोरोना की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया था। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंधी पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी इस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया है।
इसके संबंद में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त/एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए सबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें। स्कूल अभिभावकों से लिखित स्व-घोषणा पत्र ले सकते हैं।
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