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पंजाब में अब वाहन के कागज जेब में लेकर चलने की जरूरत नहीं, डिजिटल डीएल व आरसी होंगे वैध

No need to carry in vehicle's paper pocket in Punjab, digital DL and RC will be valid
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[metaslider id="711"] चंडीगढ़ ( सनी ): पंजाब में अब वाहन मालिक अपने ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की डिजिटल कापियां अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने डीएल और आरसी के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री रजि़या सुलताना ने बताया कि यदि ट्रैफिक़ पुलिस और आरटीओ चैकिंग के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मांग करते हैं तो मोबाइल एप एमपरिवहन और डिजीलॉकर के जरिये डाउनलोड करके यह दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं। इससे वाहन मालिकों को ये दस्तावेज प्लास्टिक कार्ड या दस्ती रूप में रखने की जरूरत नहीं होगी। [metaslider id="9199"] कैबिनेट मंत्री रजि़या सुलताना ने कहा कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से पंजाब राज्य क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सभी सचिवों, एसडीएम और एडीजीपी ट्रैफिक़ को पुलिस विभाग के चैकिंग स्टाफ को जागरूक करने के लिए इस संबंधी एक पत्र जारी किया गया है। [metaslider id="5345"]   source link