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कोरोना गाइडलाइन्स- पंजाब में 1 मार्च से नए निर्देश जारी , नाइट कर्फ्यू का अधिकार DC को

Big decision of Punjab government, government employees who do not get corona vaccine till September 15 will be sent on forced leave
Big decision of Punjab government, government employees who do not get corona vaccine till September 15 will be sent on forced leave
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[metaslider id="711"] चंडीगढ़ ( संदीप ): एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनडोर में 100 व आउटडोर में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्र नहीं हो पाएगी। यह फैसला एक मार्च से लागू होगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में कोरोना सैंपलिंग का लक्ष्य 30 हजार प्रतिदिन कर दिया गया है। [metaslider id="9199"] मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जिला उपायुक्त अधिकृत होंगे। उन्होंने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश भी दिए हैं। मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित किया जाएगा। सभी रेस्टोरेंट्स व मैरिज पैलेस को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सिनेमा हाल में भी लोगों की मौजूदगी को सीमित करने के लिए कहा गया है। एक उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस को मास्क पहनने, सभी रेेस्टोरेंटों और मैरिज पैलेसों की तरफ से कोविड नियमों को लेकर जारी नोटिफिकेशन का सख़्ती के साथ पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। [metaslider id="5345"]   source link