Latest news
नाैवीं क्लास की छात्रा बनी मां, अमृतसर के युवक पर दुष्कर्म का आरोप पंजाब में 5 दिन लगेंगे बिजली के Cut : पढ़े जानकारी किन जिलों में बिजली कट लगेंगे शिव ज्योति पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को आपातकालीन सहायता तथा ट्रैफ़िक नियमों के प्रति किया गया जा... क्या आपको पता है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है ? सक्षम पंजाब न्यूज पेपर के मुख्य संपादक केवल कृष्ण की पत्नी स्वर्गीय मधुबाला की अंतिम शोक सभा में पहु... गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर सख्त कानून लागू, दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख का जुर्माना नेपाल सरकार ने बढ़ाई सख्ती: भारत से तेल, मछली और दवा समेत कई उत्पादों की 'नो एंट्री' जालंधर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग: 80 झुग्गियों समेत कई फैक्टिरयां आई चपेट में जालंधर में HDFC Bank के ATM पर महिला के खाते से ठगी स्कूल टीचर पर क्लास में Acid Attack, अध्यापक सहित 2 बच्चे आए चपेट में

India Living News

Hot News
You are currently viewing पंजाब के निजी स्कूलों को झटका, 93 वर्ष पुराना कानून बदला, बिना TC भी देना होगा बच्चों को दाखिला
Punjab government takes action, issues strict orders for schools

पंजाब के निजी स्कूलों को झटका, 93 वर्ष पुराना कानून बदला, बिना TC भी देना होगा बच्चों को दाखिला

चंडीगढ़ (सनी ) : पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लेकर 93 साल पुराने कानून को बदला गया है। स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्राप्त करने संबंधी डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रकशन पंजाब पत्र नं.4892 आर, तारीख 19-3-1929 में जारी किया गया है।

कोरोना की समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने वर्ष 2020 में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की शर्त को खत्म कर दिया था। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने इस संबंधी पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी इस सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया है।

इसके संबंद में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त/एफिलीएटेड स्कूल में बच्चे को दाखिल करते हुए सबंधित स्कूल प्रमुख अन्य स्रोतों से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करके सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी को दाखिल करें। स्कूल अभिभावकों से लिखित स्व-घोषणा पत्र ले सकते हैं।

 

source link


Leave a Reply