नई दिल्ली : जरुरी खबर है कि क्या आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार (Aadhaar) के साथ लिंक करवा लिया है? अगर नहीं, तो जल्द ही करवा ले । 31 मार्च यानी इस महीने के अंत तक यह काम नहीं कर पाए तो आपका पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा। बाजार नियामक सेबी (Sebi) ने घोषणा की है कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा।
‘केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं 7 के अनुसार, अगर 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा।’ ऐसे में आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।
आप 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो यह बेकार हो जाएगा। इस बेकार पेन कार्ड को आप वित्तीय कार्यों के लिए यूज करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत आपको 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दे अगर आप 31 मार्च, 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये ही लेट फाइन देना होगा। सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये लेट फाइन लगाया था।
आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने का आसान तरीका –
आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने का सबसे आसान तरीका आयकर विभाग की वेबसाइट पर ही दिया गया है. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग साइट पर जाएं. वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ टेबल में क्विक लिंक्स दिया गया है. इसमें जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. एक नया पेज खुल जाएगा.
इस पेज पर आपको दो नंबर डालने हैं यानि अपना पैन नंबर और आधार नंबर. इसके बाद दाहिने तरफ नीचे वैलिडेट का बटन दिखेगा जिसे क्लिक करना होगा. अगर आपका नाम, जन्मतिथि और पता आदि सब मैच कर जाता है तब वह ओटीपी के जरिए लिंक का ऑप्शन देगा. जिसके बाद यह हो जाएगा. और यदि किसी भी प्रकार से डाटा मैच नहीं होता है तब किसी कार्ड में करेक्शन करवाना होगा जिसके बाद फिर यही प्रक्रिया पूरी करनी होगी और पैन आधार से जुड़ जाएगा.
मोबाइल से मैसेज के जरिए ऐसे करें पैन को आधार से लिंक
जो टैक्सपेयर्स आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजना होगा. इसका फॉर्मेट है UIDPAN<स्पेस><12 नंबरों का आधार कार्ड><स्पेस><10 digit PAN> फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें.