चंडीगढ़ : पंजाब में तीसरी लहर की संभावना के बीच पंजाब सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी की है । और ये यह जरूरी दिशा निर्देश 15 सितंबर तक जारी रहेंगे। जारी हुए नए दिशा निर्देश के अनुसार पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को, चाहे वो सड़क के माध्यम से पंजाब में आ रहे हैं या हवाई माध्यम से, आरटीपीसीआर की 72 घंटे की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी जरुरी होगी।
या उन्हें दोनों वैक्सीन की डोज़ लगी होनी चाहिए। इसके अलावा लोगों के जमा होने पर भी अंकुश लगाया गया है। इसके लिए इनडोर में 150 लोग एवं आउटडोर में केवल 300 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा नई गाइडलाइंस के अनुसार , जिम, सिनेमा, रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे।