चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। वहीँ कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों में कमी को देखते हुए पाबंदियों में कुछ और ढील दी है। सरकार ने आइलेट्स कोचिंग संस्थान खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, शर्त रखी गई है कि शिक्षकों, स्टाफ कर्मियों व विद्यार्थियों के लिए वैक्सीन की कम से कम एक डोज़ अनिवार्य होगी। बाकी शिक्षण संस्थान, स्कूल व कालेज पहले की ही तरह बंद रहेंगे। वहीं, पहले से लागू अन्य पाबंदियों को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है।
ये प्रतिबंध जारी रहेंगे
सरकार ने निर्णय लिया है कि डेली नाइट कर्फ्यू फिलहाल पहले की तरह ही जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक का रहेगा। जरूरी दुकानों के अलावा अन्य दुकानों को खोलने के समय में बदलाव के लिए जिला प्रशासन अपने हिसाब से निर्णय ले सकेगा, लेकिन इसमें कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा।