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Strict action against 'gun culture' in Jalandhar, 538 firearms licenses canceled

सोढल मेले को लेकर जालंधर के DC ने जारी किए आदेश, नियमो का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

जालंधर : जालंधर में सोढल मेले में लगने वाले झूलों को लेकर जालंधर प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि बिना आज्ञा के कोई भी झूला नहीं लगने दिया जाएगा। झूले लगाने की परमिशन लेने से पहले सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करना होगा। उसी के बाद झूले की परमिशन मिलेगी।

वहीँ जालंधर के DC ने बतौर जिला मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा है कि धारा 144 के तहत सांस्कृतिक एवं धार्मिक मेलों के दौरान किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा झूले लगाने के लिए जिला प्रशासन की पूर्वानुमति अनिवार्य कर दी गई है। वहीँ अब झूला लगाने वाला व्यक्ति या कंपनी उपायुक्त कार्यालय की विविध शाखा के कमरा नंबर 22 में जाकर अनुमति ले सकता है।

DC जसप्रीत सिंह ने कहा कि विभिन्न सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों-मेलों के दौरान बहुत सारे लोग और कंपनियां झूले लगाते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि इनमें से कोई भी जिला प्रशासन से अनुमति नहीं लेता है। देखने में यह भी आया है कि जहां पर झूले इत्यादि लगाए जाते हैं, वहां पर सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं होते हैं, जिससे हर समय कोई अप्रिय घटना का अंदेशा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना यदि किसी ने झूले लगाए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 


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