पंजाब : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ दायर चुनावी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी और चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा नहीं दिया. हाईकोर्ट ने याचिका को निराधार पाते हुए खारिज कर दिया, जिससे चन्नी को राहत मिली.
चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया है।
जालंधर के गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया है।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनावों के दौरान कई रैलियां की जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नही की गई। लिहाजा गौरव लूथरा ने चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी।

















