Latest news
VIRAL NEWS : 220 करोड़ रुपये खर्च कर कई सर्जरी कराकर युवक बना कुत्ता ? वायरल VIDEO की सच्चाई आई सामन... पंजाब के लुधियाना की बेटी की कनाडा में सड़क हादसे में माैत, कैदी को ले जा रही थीं रमनदीप जालंधर में दर्दनाक हादसा : तेज़ रफ़्तार स्विफ्ट कार कैंटर से भिड़ी, तीन युवकों की मौत अमृतसर के CP गुरप्रीत भुल्लर का तबादला, जानें किस अधिकारी को मिली जिम्मेदारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पत्नी ने वापस लिया तलाक केस भारत ने अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया भूत भगाने के बहाने NRI युवती से होटल के कमरे में अश्लील हरकत गजनी फेम एक्टर प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में निधन जालंधर में एक्साइज विभाग की टीम पर फायरिंग: मचा हड़कंप पंजाब में एसआईआर प्रक्रिया हुई पूरी : 20.66 लाख मतदाता होंगे सूची से बाहर

India Living News

Hot News
You are currently viewing जालंधर के कांग्रेसी पार्षद को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कैद, पुलिस ने लिया हिरासत में
Court sentenced Jalandhar's Congress councilor to 5 years imprisonment, police took him into custody

जालंधर के कांग्रेसी पार्षद को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कैद, पुलिस ने लिया हिरासत में

जालंधर : बड़ी खबर है कि जालंधर शहर में विएना कांड के दौरान रामामंडी के जौहल अस्पताल में आगजनी और मारपीट करने के आरोप में कांग्रेसी पार्षद मनदीप जस्सल को कोर्ट ने 13 साल बाद दोषी करार दिया है। वहीँ कोर्ट ने आरोप साबित होने के बाद पार्षद को 5 साल सजा के साथ-साथ जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में पार्षद मनदीप जस्सल को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

बता दे कि 25 मई 2009 को पुलिस ने जौहल अस्पताल के मालिक डॉक्टर बलजीत सिंह जौहल की शिकायत पर पार्षद मनदीप सिंह जस्सल समेत गुलजारा सिंह, बालमुकंद बिल्ला, शिंगारा राम, राजेश्वर और किशनपाल मिंटू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डॉ. बलजीत सिंह जौहल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि पार्षद मंदीप जस्सल और उसके साथी अस्पताल में आ गए थे। उन्होंने सारा सामान जला दिया। कैश काउंटर में डाका डाला और करीब 70 हजार रुपए ले गए थे। वहीँ अब फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के तहत सबसे ज्यादा 5 साल की सजा सुनाई है।


Leave a Reply