नई दिल्ली : पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। आपको बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत मामले में आरोपी बनाया था।
फैसला पक्ष में आने के बाद शशि थरूर ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और कहा कि यह पिछले साढ़े सात साल से एक पूर्ण यातना थी और अब उन्हें इससे राहत मिली है।
आपको बता दे बिजनेस में अलग पहचान बना चुकीं पुष्कर का नाम चर्चा में तब आया जब 2010 में उनकी शादी कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ हुई। और शादी के बाद दोनों खुलकर मीडिया के सामने आते थे। जिक्रयोग है कि सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर के ऊपर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे थे । फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था।