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जालंधर में रैस्टोरैंट, क्लब और खाने-पीने की जगहें रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश जारी

जालंधर : पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सभी रैस्टोरैंट, क्लब और ऐसी दूसरी लाइसैंस वाली खाने-पीने की जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के अंदर किसी भी रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों पर रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने की चीज़ों का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और रात 11:30 बजे के बाद किसी भी नए ग्राहक को रैस्टोरैंट, क्लब या दूसरी खाने-पीने की जगहों में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों के आस-पास की जगहें रात 12 बजे तक या लाइसैंस की शर्तों के मुताबिक पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी।

आदेशों में सभी जगहों को 10 डीबी के शोर लैवल का पालन करने का निर्देश दिया गया है। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्कैस्ट्रा/सिंगर समेत शोर के सभी सोर्स रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे या उनकी आवाज कम कर दी जाएगी। रात 10 बजे के बाद किसी भी बिल्डिंग या कैंपस के अंदर पैदा होने वाला कोई भी शोर उसकी बाउंड्री के बाहर नहीं सुनाई देगा। जिन गाड़ियों में म्यूजिक सिस्टम है, उनके मामले में यह पक्का किया जाना चाहिए कि म्यूजिक सिस्टम से पैदा होने वाली आवाज़ दिन में किसी भी समय गाड़ी के बाहर सुनाई न दे।

पुलिस कमिश्नर ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 के सैक्शन 163 और आर्म्स रूल्स, 2016 के रूल नंबर 32 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस कमिश्नरेट के एरिया में किसी भी व्यक्ति के शादी/पार्टी और दूसरी जगहों पर पब्लिक और धार्मिक जगहों, मैरिज पैलेस/होटल/हॉल वगैरह में हथियार ले जाने और दिखाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। आदेशों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हथियारों को बढ़ावा देने वाले गाने, हिंसा/झगड़े और हथियारों की तारीफ़ करते हुए फ़ोटो लेकर या वीडियो क्लिप वगैरह बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेगा, ऐसा करने पर पूरी तरह से रोक है।

एक अन्य आदेश में बुलेट मोटरसाइकिल चलाते समय साइलैंसर में टैक्निकल बदलाव करके पटाखे वगैरह जलाने वाले मोटर चालकों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी दुकानदार ऑटो कंपनी द्वारा तय स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ बने साइलैंसर नहीं बेचेगा और न ही कोई मैकेनिक साइलैंसर में टैक्निकल बदलाव करेगा। उपरोक्त सभी आदेश 7 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।


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