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Vigilance arrested Revenue Patwari taking bribe of Rs 34.70 lakh

विजिलेंस ने राजस्व पटवारी को 34.70 लाख रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

पंजाब : विजिलेंस ने राजस्व पटवारी को 34.70 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है .पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (वीबी) ने मंगलवार को राजस्व हलका पीरूबंदा, पूर्वी लुधियाना में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंदर सिंह को 34.70 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने वीबी रेंज लुधियाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में उक्त पटवारी के भाई और पिता सहित उसके एजेंट निक्कू पर भी उसके साथ रिश्वत लेने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है।

राज्य वीबी के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई लाइन पर उक्त पटवारी और उसके निजी एजेंट के खिलाफ रामपुरा फूल शहर जिला बठिंडा निवासी बब्बू तंवर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बस स्टैंड लुधियाना के पास स्थित उसके पिता की संपत्ति के म्यूटेशन को मंजूरी देने के लिए 40,000 रुपये की रिश्वत राशि स्वीकार की थी, जिसे वर्ष 1994 में पंजीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता ने वीबी को आगे आरोप लगाया कि उपरोक्त पटवारी और उसके एजेंट निक्कू ने उससे दो ‘आई-फोन’, स्मार्ट घड़ियों के साथ-साथ 3 लाख रुपये की कीमत के पाकिस्तानी जूते खरीदने के लिए 3,40,000 रुपये भी लिए थे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने उक्त पटवारी के बिचौलिए निक्कू की जन्मदिन पार्टी पर 80,000 रुपये की राशि खर्च की थी।

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त पटवारी, उसके साथी निक्कू, परमजीत सिंह के पिता और उक्त पटवारी के भाई बलविंदर सिंह ने एक-दूसरे के साथ मिलकर उपरोक्त मकसद के बदले में चार मौकों पर 2750000 रुपये की रिश्वत ली थी।

उन्होंने बताया कि सत्यापन के अनुसार, उपरोक्त पटवारी ने न तो संबंधित संपत्ति का नामांतरण किया और न ही इस उद्देश्य के लिए शिकायतकर्ता से ली गई राशि लौटाई, जिससे साबित हुआ कि दोनों आरोपियों ने रिश्वत लेने के बाद भी उसके साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने आगे कहा कि पटवारी गुरविंदर सिंह, उसके साथी निक्कू के साथ-साथ उक्त पटवारी के भाई और पिता को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए के तहत रिश्वत मांगने और स्वीकार करने और एक-दूसरे के साथ साजिश रचने के आरोप में शामिल पाया गया और आईपीसी की धारा 420, 120-बी के तहत विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन लुधियाना रेंज में एफआईआर नंबर 29 दिनांक 24-11-2023 के तहत मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

उन्होंने आगे बताया कि पटवारी के पिता और भाई को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद से गुरविंदर सिंह पटवारी और उसके साथी निक्कू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी. इसलिए अब कोई अन्य विकल्प न मिलने पर उक्त पटवारी ने आत्म समर्पण कर दिया हैं। वीबी रेंज लुधियाना से पहले, उसे कल सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और उसके साथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।


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