पंजाब : खबर मिली है कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी मूल के एक युवक तारिकजोत सिंह को उसकी गर्लफ्रेंड जैसमीन कौर के हत्या मामले में 22 साल 10 महीने कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार तारिकजोत सिंह साल 2044 में पहली पैरोल के योग्य हो सकेगा। साथ ही सजा पूरी करने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया छोड़ना होगा।
प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपी तारिकजोत सिंह पंजाब के समराला सब-डिवीजन के गांव बलाला के एक किसान परिवार का बड़ा बेटा है। उसने 5 मार्च 2021 को अपनी प्रेमिका जैसमीन कौर को किडनैप किया था। फिर उसे कार की डिग्गी में डालकर करीब 650 किलोमीटर दूर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के फलिंडर रेंज में एक कब्र में जिंदा दबा दिया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकारी वकील कारमेन मैटीओ ने अदालत को बताया कि जैसमिन कौर की मौत काफी दर्दनाक थी। वहीं, मामले में दोषी तारिकजोत सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था।