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जालंधर प्रशासन की और से रेत की अधिक कीमतों की वसूली करने का पर्दाफाश करने वालों के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा

जालंधर : लोगो को निर्धारित दरों पर रेत की उपलब्धता को यकीनी बनाने के लिए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज जिले में रेत की निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूल करने का पर्दाफाश करने वाले स्टिंगज़ के लिए 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। वहीँ घनश्याम थोरी ने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोई रेत की तय कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उसके साथ सख़्ती से निपटा जायेगा। उन्होंने इस ग़ैर -कानूनी कार्यवाही को रोकने के लिए आम लोगों से सहयोग की माँग करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने उन को अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जिससे बनती कार्यवाही आरंभी जा सके। वहीँ उन्होंने स्पष्ट किया कि इनाम सिर्फ़ उन मामलों में दिया जायेगा, जहाँ ऐसे स्टींग वीडियो सबूत के आधार पर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

उन्होंने राज्य की नई सैंड एंड गरैवल पालिसी को इन्न -बिन्न लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इस पहल कदमी का लाभ लोगों तक तभी ही पहुँचाया जा सकता है यदि सभी भागीदार ज़िला प्रशासन की तरफ से कुछ दिन पहले निर्धारित की रिटेल कीमतों की सख़्ती से पालना करें। वहीँ उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज़िला प्रशासन की तरफ से निर्धारित कीमतों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी।

DC थोरी ने आगे कहा कि लोग ओवरचारजिंग से सम्बन्धित अपने तरफ से रिकार्ड की वीडियो अगली कार्यवाही के लिए वटसऐप नंबर 9501799068 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी के निर्देशों पर प्रशासन की तरफ से प्रसिद्ध ट्रांसपोर्टरों, माइनिंग ठेकेदारों, रिटेलरों की एक विशेष मीटिंग बुलाई गई थी, जिस में रेत की परचून कीमतें सरबसंमती के साथ तय की गई थी थोरी ने आगे बताया कि मीटिंग दौरान सरबसंमती से फ़ैसला किया गया कि जालंधर शहर के म्यूंसीपल एरीऐ में रिटेल आऊटलैटों पर 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट (खपतकारों के ठिकानों तक यातायात के खर्चों को छोड़ कर) के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी।

बता दे कि इसी तरह फिल्लौर, नकोदर, नूरमहल में 11.5 रुपए, महितपुर और शाहकोट में 11 रुपए, बिलगा, लोहियाँ में 12 रुपए, गुराया और करतारपुर (ब्यास से) में 13 रुपए और आदमपुर और अलावलपुर म्यूंसीपल क्षेत्रों में 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत उपलब्ध करवाई जायेगी।इसके अलावा उन्होने कहा कि यदि कोई दुकानदार इन निर्धारित कीमतों से अधिक वसूली करता पाया गया तो उस विरुद्ध रिकार्ड किये वीडियो सबूतों के आधार पर मामला दर्ज किया जायेगा।

वहीँ उन्होेंने यह भी ज़िक्र किया कि प्रशासन की तरफ से तय की दरों रिटेल काऊंटरों के लिए हैं और खपतकारों को रेत अपने ठिकानों पर पहुँचाने के लिए यातायात का खर्चा सहन करना पड़ेगा। डिप्टी कमिश्नर थोरी ने सरकारी दरों को ज़मीनी स्तर पर उचित ढंग से लागू करने को यकीनी बनाने के लिए अधिक से अधिक स्टींग करने की अपील की, जैसे कि कोविड -19 महामारी दौरान कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए ज़रूरी दवाएँ और साजो -सामान की कालाबाजारी और ओवरचारजिंग को रोकने के लिए किया गया था। बता दे कि डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कोविड -19 से सम्बन्धित दवाओं की अधिक कीमत वसूल करने के मामलो में नकद इनाम का ऐलान किया गया था, जिस के सार्थक नतीजे सामने आए और जागरूक नागरिकों की तरफ से मुनाफ़ाख़ोरी विरुद्ध स्टींग किये गए, जिससे दुकानदारों को ऐसीं दवाएँ और उपकरण निर्धारित दरों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।

 


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