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BIG NEWS : मोहाली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में पादरी बजिंदर सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा

BIG NEWS : मोहाली कोर्ट ने यौन उत्पीड़न केस में पादरी बजिंदर सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा
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पंजाब : बड़ी खबर है कि जीरकपुर की एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें 2018 में एक दुष्कर्म मामले में दोषी पाए जाने के बाद दी गई है। इस मामले में, पादरी पर आरोप था कि उन्होंने कपूरथला में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया था। बता दें कि, दुष्कर्म के मामले में नामजद बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में उपस्थित हुआ था और उस दिन सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार, 28 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान पादरी को दोषी करार दिया गया।

लंबे समय से इस फैसले का इंतजार कर रही पीड़िता का पहला बयान मीडिया के सामने आया है. इस बयान में पीड़िता की खुशी देखी जा सकती है.पीड़िता ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, "मैं बहुत खुश हूं. कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया, मैं जज, अपने वकील और मीडिया का धन्यवाद करती हूं. मैंने बहुत कठिन समय देखा है, 7 साल तक इस दिन के लिए इंतजार किया है, आखिरकार मुझे इंसाफ मिल गया."