उन्होंने कहा कि टकराव बढ़ गया था क्योंकि मृतक ने उत्तेजक शब्द कहे थे, जिस पर आरोपी करण भाटिया ने हिंसक प्रतिक्रिया दी। स्वपन शर्मा ने कहा कि करण, जो पेशे से एक ऑटो चालक है, ने सरजू को पकड़ लिया और पीड़ित सरजू के चेहरे को सीमेंट के भारी ब्लॉक से कुचल दिया, जिससे पीड़ित की मौत हो गई।
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत थाना डिवीजन नंबर 2, जालंधर में मुकदमा नंबर 07 दिनांक 13-01-2024 दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वपन शर्मा ने हर संभव तरीके से कानून व्यवस्था बनाए रखने और कानून का उल्लंघन करने वालों को सलाखों के पीछे लाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई है।