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प्राइवेट प्ले स्कूलों को लेकर आए आदेश, करवाना पड़ेगा यह काम

Orders came for private play schools, this work will have to be done
Orders came for private play schools, this work will have to be done
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जालंधर : जालंधर के डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश जारी किए हैं कि जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब राज्य नियामक दिशा-निर्देशों के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए जारी हिदायतों अनुसार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा। [metaslider id=25498]