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DCP ने पार्किंग स्थलों में CCTV लगाने के दिए आदेश , पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइक होंगी जब्त

DCP orders installation of CCTV in parking lots, bullet bikes bursting crackers will be seized
DCP orders installation of CCTV in parking lots, bullet bikes bursting crackers will be seized
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जालंधर : जालंधर शहर में पुलिस ने धारा 144 लागू करते हुए पार्किंगों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपने आदेश में यह भी कहा कि पटाखे बजाने वाली बुलेट बाइकों को जब्त किया जाएगा। होटल-मोटल, गेस्ट हाउस वालों को भी आदेश दिए हैं कि वह बिना आईडी प्रूव के किसी भी व्यक्ति को ठहरने की परमिशन न दें। डिप्टी कमिशनर आफ पुलिस अंकुर गुप्ता ने फ़ौजदारी संहिता 1973 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अमन कानून की स्थिति के मद्देनज़र कमिश्नेरट पुलिस जालंधर की सीमा अंदर किसी किस्म का जुलूस निकालने, हथियार लेकर चलने पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की सभा और नारेबाजी करने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्किंग स्थलों पर CCTV कैमरे इस तरीके से लगाए जाएं कि वाहन पार्किंग में आते-जाते वाहन की नंबर प्लेट और चालक का चेहरा साफ़ नज़र आए। 45 दिन की फुटेज की CD बनाकर सिक्योरिटी ब्रांच में जमा करवानी होगी। आदेश में कहा गया है सीसीटीवी फुटेज देने अलावा पार्किंग में आने-जाने वाले वाहन मालिकों का रिकॉर्ड भी तैयार करना पड़ेगा। पार्किंग में रजिस्टर लगाकर वाहन मालिकों का नाम, पता, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर समेत सारा दर्ज करना होगा। वाहन मालिक से वाहन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की फोटो कॉपी भी रखनी होगी। डिप्टी कमिशनर आफ पुलिस के एक अन्य आदेश में दुकानदारों को कहा कि पुलिस वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति की फोटो और उसक आईडी कार्ड की फोटो कॉपी लेनी होगी। वर्दी खरीदने वाले का रैंक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान संबंधित रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करना होगा। मकान मालिक घरों में किराएदार और पीजी मालिक पीजी और इसके अलावा आम लोग घरों में नौकर या और अन्य कामगार रखते हैं, इनकी जानकारी नज़दीकी के सांझ केंद्र में देनी होगी। [metaslider id=25498]