तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारित है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन पहले ही चाइना डोर को स्टोर करने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में जिला प्रशासन धारा 144 के तहत 14 नवंबर 2022 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक/प्लास्टिक परत वाली चाइना डोर न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है और इससे पहले भी कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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डिप्टी कमिश्नर ने चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए समितियों का किया गठन
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जालंधर :Â डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने घातक चाइना डोर से लोगों के कीमती जीवन को बचाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चाइना डोर की बिक्री रोकने के लिए विशेष समितियों का गठन किया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित एसडीएम समिति के सदस्य जैसे डीएसपी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई/एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे।
उन्होंने कहा कि इसी तरह ज्वाईंट कमिश्नर नगर निगम जालंधर शहरी क्षेत्र के सुपरडैंट तहबजारी, संबंधित एसीपी, तहसीलदार/नायब तहसीलदार और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ईई/एसडीओ के साथ टीम का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि बाजारों में चाइना डोर की बिक्री की जांच और अगर कोई ऐसे घातक डोर बेचते हुए पाया जाता हैÂ
   तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारित है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन पहले ही चाइना डोर को स्टोर करने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में जिला प्रशासन धारा 144 के तहत 14 नवंबर 2022 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक/प्लास्टिक परत वाली चाइना डोर न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है और इससे पहले भी कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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   तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारित है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन पहले ही चाइना डोर को स्टोर करने, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में जिला प्रशासन धारा 144 के तहत 14 नवंबर 2022 को पहले ही आदेश जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक/प्लास्टिक परत वाली चाइना डोर न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है और इससे पहले भी कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें आ चुकी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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