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चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने और उपयोग पर पूर्ण पाबंदी

Complete ban on selling, storing and using China Door
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[metaslider id=24944] जालंधर : डिप्टी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता की धारा 144 अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक की धातु कोटिंग के साथ बनी डोर /धागा जो पंजाब सरकार के मापदंड के अनुकूल न हो ) की बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 02.06.2023 तक प्रभावी रहेंगे। [metaslider id=25498]