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डिप्टी कमिश्नर ने दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नव-वर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे के संबंध में जारी किये आदेश

The District Magistrate issued orders to keep theekri pehra at night.
The District Magistrate issued orders to keep theekri pehra at night.
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[metaslider id=24944] जालंधर : जिला मजिस्ट्रैट जसप्रीत सिंह ने धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति दीवाली और गुरुपर्व त्योहारों के अवसर पर पटाखों, विस्फोटक सामग्री आदि का उपयोग या स्टोर/ प्रर्दशन ओर विकरी नहीं करेगा। जारी आदेशों के अनुसार दिवाली के मौके पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखों चलाने की अनुमति होगी। इसी तरह गुरुपर्व के अवसर पर सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखों का समय रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। [metaslider id=25498] आदेश में कहा गया है कि इन अवसरों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश में आगे कहा गया है कि पुलिस विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय के दौरान ही आतिशबाजी का प्रदर्शन किया जाए और प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री न हो। संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि साइलेंस जोन (अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि के पास) में किसी भी समय पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में उक्त गांव के सीमांकन और पटाखों की फायरिंग पर भी रोक रहेगी। ये आदेश 5 जनवरी 2023 तक प्रभावी रहेंगे। [metaslider id=1461]