सिद्धू मूसेवाला के करीबी शगनप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, पढ़े हाईकोर्ट ने क्या कहा
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चंडीगढ़ : खबर है कि सिद्धू मूसेवाले के करीबी रहे शगनप्रीत की अग्रिम जमानत की मांग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीँ याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जैसे ही याची भारत के किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरता है तब से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।
आपको बता दे शगनप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला का पूर्व मैनेजर है और अपनी पहली याचिका में शगनप्रीत ने पिछले साल हुई विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या के मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी।
बता दे इस मामले में शगनप्रीत पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। शगनप्रीत ने कहा था कि वह इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए तैयार है, ऐसे में उसे इस मामले में अग्रिम जमानत दी जाए। वहीँ दूसरी याचिका में शगनप्रीत सिंह ने अपनी दूसरी याचिका में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ से जान का खतरा बताया और सुरक्षा की मांग की है।
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