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डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने ट्रांसपोर्टरों को कहा -निर्धारित रेट पर रेत उपलब्ध करवाई जाए

Deputy commissioner Ghanshyam Thori told the transporters that sand should be made available at the prescribed rate.
Deputy commissioner Ghanshyam Thori told the transporters that sand should be made available at the prescribed rate.
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जालंधर : डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने मंगलवार को ट्रांसपोर्टरों को स्पष्ट कहा कि सस्ते रेटों पर रेत उपलब्ध करवाने को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से पहले ही 5.50 रुपए (ट्रांसपोर्ट खर्च किए को छोड़ कर) प्रति क्यूबिक फुट पर रेत और गटके उपलब्ध करवाने के लिए पंजाब स्टेट सैंड और गरैवल माइनिंग पालिसी -2021 को लागू किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिले में सभी ट्रांसपोर्ट खर्चों सहित रेत और गटके की बिक्री लगभग 15 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब के साथ की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर जालंधर घनश्याम थोरी, जिनके साथ एस.एस.पी. जालंधर सतीन्द्र सिंह और माइनिंग विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, ने कहा कि रेत की बिक्री में फ़ाल्तू पैसे वसूली को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ ज़िला प्रशासन की तरफ से कानून अनुसार कार्यवाही की जाएगी। रेत के कारोबार के साथ सबंधित ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जब सरकार की तरफ से खुदाई और लोडिंग के रेट निर्धारित कर दिए गए है, तो फ़ाल्तू मूल्य लेने का मामला ज़िला प्रशासन के ध्यान में क्यों आए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से दी गई राहत का लाभ बिना किसी देरी पर सभी को मिलना चाहिए, नहीं तो गलती करने वालों ख़िलाफ़ केस दर्ज किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि खपतकारों की सुविधा के लिए रेत के नए रेट (5.50 प्रति क्यूबिक फुट) को सख़्ती के साथ लागू करना समय की ज़रूरत है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब स्टेट सैंड और गरैवल माइनिंग पालिसी -2021 को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत और गरैवल उपलब्ध करवाने के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि यह नई दरें सस्ते रेट पर रेत को यकीनी बनाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि नई माइनिंग नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई प्रयत्न किए जा रहे है। थोरी ने माइनिंग और सिंचाई विभाग के आधिकारियों को सभी माइनिंग साईटों पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए, जिससे यदि कोई ओवरचार्जिग होती है, तो उस पर नज़र रखी जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि सिविल और पुलिस प्रशासन के आधिकारियों की सांझी टीमों का भी गठन किया गया है, जिनकी तरफ से नियमत तौर पर माइनिंग साईटों का दौरा किया जाएगा और यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया ,तो उसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जिले में निर्धारित किए गए रेटों पर रेत उपलब्ध करवाने के लिए पुख्ता विधि तैयार की गई है। उन्होंने ज़िला निवासियों को निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलने सम्बन्धित कोई मामला ध्यान में आने पर तुरंत कार्यवाही के लिए प्रशासन को वटसऐप नंबर 95017 -99068 पर सूचित करने की अपील की। इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए कार्यकारी इंजीनियर माईनिंग विभाग गुरतेज सिंह गर्चा ने बताया कि नयी नीति अनुसार रेत 5.50 रुपए (ट्रांसपोर्ट खर्च किए छोड़ कर) प्रति क्यूबिक फुट के निर्धारित रेट पर माइनिंग साईटों से उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से ज़िला निवासियों को निर्धारित रेटों पर रेत मुहैया करवाने के लिए हर संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं। [metaslider id=711]